मंगलवार, 24 जनवरी 2023

धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरी अखिल भारत हिंदू महासभा


मुजफ्फरनगर । अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एकत्र हुए उसके उपरांत जोरदार नारेबाजी करते हुए शिव चौक पर पहुंचे जहां उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर , व अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए इनके पोस्टर पर जूते चप्पल बजाकर पोस्टर में आग लगाई हिंदू महासभा के प्रभारी डॉ योगेंद्र शर्मा व जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा कि इन जैसे लोगों ने क्रिश्चियन मशीनरी व जिहादी मानसिकता के लोगों के यहां अपने आप को गिरवी रख दिया है तभी तो यह लोग सनातन धर्म में पैदा होने के बावजूद सनातन धर्म के शास्त्रों व साधु-संतों पर उंगलियां उठा रहे हैं रामचरित्र मानस व बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री जी पर ही नहीं उंगली उठाई बल्कि पूरे सनातन धर्म को ललकारा है जो हिंदू महासभा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी/  सैनी ने कहा सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले विधर्मी यों को मुजफ्फरनगर की धरती पर कदम रखने नहीं किया जाएगा/ 

नगर अध्यक्ष आशीष शर्मा ने कहा सभी हिंदू भाइयों एवं उनके समाज के लोगों को एक आवाज में सनातन धर्म विरोधी सोच रखने वालों का बहिष्कार कर अपने यहां शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर देना चाहिए/धीरेंद्र शास्त्री जैसे महंत साधु-संतों को किसी भी विधर्मी के आगे अपनी सफाई देने व अपने आराध्य बालाजी महाराज की शक्ति का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है/ इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रहे युवा नगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र सैनी , जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सैनी, गौतम कुमार, अमित कुमार, जिला सचिव प्रदीप कोरी, युवा नगर उपाध्यक्ष सौरभ रॉय , गोपी वर्मा ,अनिल शर्मा, विपिन कुमार, कुणाल गर्ग, विष्णु गर्ग, मोनू चौधरी, सनी कुमार, अनुभव, नितिन कश्यप, संदीप कश्यप ,शुभम कश्यप ,रविंद्र शर्मा, ओम मित्तल, विमल प्रताप सिंह आदि/

पूर्व मंत्री सुरेश राणा सहित तीन आरोपी सबूत के अभाव में बरी

मुज़फ्फरनगर। गत 17 जून 2013 को शामली में सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर आंदोलन के चलते भीड़ द्वारा आगजनी तोड़फोड़ लूट हिंसा के मामले में विशेष एमपी/एमलए कोर्ट कैराना  ने आज आरोपी पूर्व मंत्री सुरेश राणा,भाजपा नेता घनश्याम पर्चा,राधेय श्याम पर्चा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। विशेष ज़ज़ सुरेंदर कुमार ने कहा कि अभियोजन पक्ष  आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है आरोपी सुरेश राणा की ओर से  वकील शुगन मित्तल ने पैरवी की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार  गत 17 जून 2013 को शामली में एक लड़की के साथ सामूहिक वलात्कार की घटना को लेकर आंदोलन के चलते आंदोलनकारी हिंसक होने पर आगजनी लूट तोड़फोड़ हुई थी पुलिस ने घटना के संबंध में धारा 147,148,436,341,427,120 बी व 395 आईपी सी व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत मामला दर्ज हुवा था जिसमे दुरेश राणा, घनश्याम पर्चा व राधेय श्याम पर्चा को नामजद किया गया था  अभियोजन की ओर से 8 गवाह पेश हुए थे। 

श्रीराम काॅलेज के छात्रों को बड़ी कंपनी से मिला शानदार आफर


मुजफ्फरनगर । श्रीराम ग्रुप आफ काॅलेजेज, मुजफ्फरनगर में गुरुग्राम की प्रतिष्ठित कम्पनी प्लेनेट स्पार्क प्रालि, गुरुग्राम ने श्रीराम ग्रुप आफ कालेजेज के विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा-एमबीए, बीबीए, बीकाॅम, बीजेएमसी, बीटेक, बीएससी, फार्मेसी आदि के सभी संकायों के विद्यार्थियों के चयन हेतु आनलाइन आंमत्रित किया।

कम्पनी प्रतिनिधि  सार्थक गर्ग, हैड रिक्रूटर एवं कु0 आयषा निदा खान, एच0आर0 रिक्रूटर ने सम्पूर्ण प्लेसमेंट ड्राइव को आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम सेे आयोजित किया। संस्थान के निदेशक  डाॅ0 आलोक गुप्ता, डीन एकेडेमिक्स डाॅ0 सुचित्रा त्यागी एवं चीफ ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट कोओर्डिनेटर, आशीष चैहान ने कम्पनी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। 

इसके उपरान्त कम्पनी प्रतिनिधि कु0 आयशा निदा खान ने पाॅवर प्वांइट प्रजेंटेशन द्वारा सभी विद्यार्थियांे को कम्पनी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कम्पनी का मुख्य कार्य कक्षा 12वीं तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों एवं उच्च स्तर के छात्रों हेतु पब्लिक स्पीकिंग की आनलाईन क्लासेस उपलब्ध कराना है। प्लेसमेन्ट प्रक्रिया को 4 चरणों मे विभाजित किया गया। प्रथम चरण में आनलाइन ग्रुप डिस्कशन, द्वितीय चरण में विलो असैसमेंट, तृतीय चरण में एचआर साक्षात्कार एवं अंतिम चरण में सेल्स राउण्ड साक्षत्कार का आयोजन किया गया। इस चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण मे श्रीराम गु्रप आॅफ काॅलेजेज के 215 छात्र/छात्राऐं सम्मिलित हुये। जिसमें से 105 छात्र/छात्राऐं द्वितीय चरण के लिए चयनित हुये एवं  चयनित हुये छात्रों को एच0आर0 साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए आंमत्रित किया गया। इस प्रक्रिया में 82 छात्रों का तृतीय चरण हेतु चयन हुआ। अन्तिम रूप से चयनित हुये 9 छात्रों को कम्पनी द्वारा 6.5 एल0पी0ए0 से 7.1 एल0पी0ए0 तक के वेतन का आॅफर लैटर प्रदान किया गया। चयनित छात्रों में एम0बी0ए0 के हर्षित कुच्छल, बी0एससी0 के माहिन रिजवी आदि रहे। 

इस अवसर पर श्रीराम ग्रुप आॅफ काॅलेजेज, मुजफ्फरनगर के चेयरमैन डाॅ0 एस0सी0 कुलश्रेष्ठ ने सभी चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनायें दीं तथा अचयनित विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुये आश्वासन दिया कि काॅलेज टेनिंग एवम् प्लेसमैन्टस के लिये लगातार प्रयास कर रहा है तथा भविष्य में उन्हें और भी विकल्प मिलते रहेंगे। डाॅ0 एस0सी0 कुलश्रेष्ठ ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को स्वकेन्द्रित होकर अपने संकाय की समस्त गतिविधियों तथा नई तकनीक से परिचित रहना चाहिए। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि काॅलेज द्वारा आयोजित हर गतिविधि में भाग लेकर अवसर का लाभ उठायें एवं संस्थान द्वारा समय-समय पर आयोजित किये जाने वाले प्लेसमेंट ड्राइव में प्रतिभाग करते रहना चाहिए।  

संस्था के चीफ टैªनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट काॅड्रिनेटर प्रो0 श्री आशीष चौहान ने कंपनियों के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया और उनसे भविष्य में श्रीराम ग्रुप आॅफ काॅलेजेज से जुडे़ रहकर टेªनिंग एण्ड प्लेसमेंट प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने का आग्रह किया एवं सभी चयनित छात्र/छात्राओं को बधाई दी।

इस अवसर पर श्रीराम गु्रप आफ कॉलेजेज के संस्था के निदेशक डाॅ आलोक गुप्ता ने कहा कि प्लेसमैन्ट के बढ़ती चयन प्रक्रियाओं से यह दृष्टिगोचर होता है कि कि सभी संकाय के विद्यार्थी सभी  प्रकार से प्रतिभा सम्पन्न हैं तथा निश्चित ही वे आगे चलकर अपने जनपद एवम् राष्ट्र का नाम अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर उज्ज्वल करेंगे। 

कार्यक्रम का कुशल संचालन वेणी भारद्वाज ने किया। मुख्य प्लेसमेंट अधिकारी श्री आषीष चैहान के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री अतुल रघुवंषी, मौ0 यूसुफ, श्री राहुल आर्य, बी0टेक0 एवं बी0एससी0 पाठ्यक्रमों के सभी प्रवक्ताओं का विशेष योगदान रहा।

दलित लड़की के साथ घर मे घुस कर छेडछाड व हमले के आरोपी को 4 वर्ष की सज़ा


मुज़फ्फरनगर। गत एक जनवरी 2016 को शामली ज़िले के थाना कांधला के एक गांव में 16 वर्षीय दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर पीड़ित पर हमला करने बचानेआई मां को भी पीटने के मामले में आरोपी संतोष पुत्र चोहल सिंह को 4 वर्ष की सज़ा व 25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। 

मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉक्सो 1 के ज़ज़  रितीश सचदेवा की कोर्ट में हुई कोर्ट ने आरोपी को  धारा 452 में 4 वर्ष की सज़ा व 10 हज़ार रुपये जुर्माना धारा 354 में3वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये जुर्माना  पोक्सो कानून में 4 वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है।  धारा 323 व 504 में भी एक एक वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी व प्रदीप बालयान ने 8 गवाह पेश कर पैरवी की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत एक जनवरी 2016 को शामली ज़िले के थाना कांधला के एक गांव में घर मे  घुसकर एक 16 वर्षिय दलित लड़की से छेड़छाड़ गालीगलौच  का विरोध करने पर पीड़ित व बचानेआई मां पर हमला किया गया था। 

मंडलायुक्त डा लोकेश एम0 ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरला एवं पीएचसी पुरकाजी का निरीक्षण


मुजफ्फरनगर । मंडलायुक्त, सहारनपुर डा लोकेश एम द्वारा जनपद मुजफ्फरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरला का औचक निरीक्षण किया गया। चिकित्सा इकाई के मुख्य गेट पर स्ट्रेचर एवं व्हील चेयर पाए गए, किन्तु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के स्टैंडी नहीं थे, जिसे लगाए जाने के निर्देश दिए गए। इमरजेंसी कक्ष के स्टरलाइज हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले ड्रम को तत्काल बदलने हेतु निर्देश दिए। औषधि वितरण कक्ष के निरिक्षण के दौरान एंटिबाओटिक्स कम पाए गए, जिसे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को तत्काल बढाए जाने के निर्देश दिए गए।

पीएचसी बरला के भ्रमण के उपरांत मंडलायुक्त द्वारा पीएचसी पुरकाजी का भी औचक निरिक्षण किया गया। चिकित्सा इकाई के परिसर में शौचालय का निमार्ण हो रहा था, जिसमें उपयुक्त वेंटिलेशन हेतु निर्देश दिए गए। चिकित्सा परिसर में फर्श पर विभिन्न रंगों की पटटी विभिन्न सेवा हेतु कक्षों की ओर इंगित कर बनाई गई थी, जिसे आयुक्त सहारनपुर द्वारा सभी चिकित्सा इकाईयों पर इसे अविलबं लागु किए जाने के लिए निर्देश दिए गए। चिकित्सा परिसर में कोविड सैंपल बाॅक्स को अन्यत्र लगाने के सुजाओ दिए गए इस अवसर पर स्वास्थ्य  चिकित्सक कर्मचारी उपस्थित रहे। 

*भा वि प समृद्धि द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुति*


मुजफ्फरनगर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने  वाले महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारत विकास परिषद "समृद्धि" परिवार मुजफ्फरनगर द्वारा एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। 

कार्यक्रम चेयरमैन अनिल प्रकाश बंसल रहे। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता इंडियाज टैलेंट फाउंडेशन के सदस्य रहे जिन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर सुंदर प्रस्तुति दी। गायक वेदप्रकाश शर्मा, एम ए हाश्मी, शारिक उस्ताद, अमीर आलम, राजेन्द्र मिश्रा, महबूब सागर, मिस शालू, डॉ देव चौधरी, अब्बास आरिफ, तुषार शर्मा ने देशभक्ति गीत गाकर समा बांध दिया। कार्यक्रम का कुशल संचालन इंडियाज टेलेंट फाउंडेशन की राखी गोयल ने किया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ आर के सिंह (प्रान्तीय महासचिव), अति विशिष्ट अतिथि अतिन सिंघल (ज़िला सह समन्वयक) रहे। सभी का अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, सचिव पंकज बंसल, कोषाध्यक्ष विवेक मित्तल, महिला संयोजिका अंजू मित्तल द्वारा सभी का स्वागत किया।

तैंतीस साल से फरार 25 हजार का ईनामी गिरफ्तार


मुजफ्फरनगर। थाना खतौली पुलिस द्वारा डकैती के अभियोग में 33 वर्षों से मफरूर वांछित व 25 हजार रुपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध शस्त्र बरामद।

 जनपद में शातिर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी खतौली के कुशल नेतृत्व में थाना खतौली पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.01.2023 को 01 शातिर अभियुक्त को मेरठ रोड ब्लाँक से आगे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खतौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 312/1985 धारा 395/397/412 भादवि में मफरूर वांछित व 25 हजार का ईनामी अपराधी है। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खतौली पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।  दिनांक 27.10.1985  को वादी श्री राजकुमार पुत्र प्रभु (बस परिचालक) द्वारा लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि थाना खतौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा बुलन्दशहर डिपो की रोडवेज बस की सवारियो के साथ डकैती की घटना कारित की गई है। तहरीर के आधार पर थाना खतौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त करतार पुत्र कर्मसिंह निवासी दक्षिणी पट्टी थाना दौराला मेरठ को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अभियुक्त मु0अ0सं0 312/1985 में  मा0 न्यायालय से जमानत पर  बाहर आया हुआ था तथा मा0 न्यायालय की आदेशिकाओ का लगातार उल्लघन करते हुए समय पर मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ। अभियुक्त करतार उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा मफरुर घोषित कर दिया गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुज़फ्फरनगर द्वारा 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था, जिसे आज दिनांक 24.01.2023 को गिरफ्तार किया गया है। 

*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-*

1. करतार पुत्र कर्मसिंह निवासी दक्षिणी पट्टी थाना दौराला मेरठ।

*गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-*

01. मु0अ0स0 312/1985 धारा 395/397/412 भादवि थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।

02. मु0अ0स0 41/23 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।

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