लखनऊ l यूपी में कल रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश। कोरोना रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने आदेश जारी किया। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं।उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक, इस दौरान प्रदेश में समस्त कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तिओं, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलवे का आवागमन भी पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। वहीं रेल से आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए बस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
रेल यात्रियों के लिए बस के परिचालन को छोड़कर राज्य में यूपी रोडवेज की सेवाएं बंद रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान सेवा पर रोक में छूट दी गई है। वहीं हवाई अड्डा से आने-जाने वालों को पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही साथ मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ढाबे और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे।
ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे
आदेश में कहा गया है कि 10, 11 और 12 जुलाई को सफाई और स्वच्छता के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्य से मुक्त रहेंगे। साथ ही साथ इस काम से जुड़े कार्यालय भी खुले रहेंगे। संचारी रोग के सर्विलांस का काम भी इस दौरान जारी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्र में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे। जहां पर इस दौरान काम काज जारी रहेगा, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबार लॉकडाउन करने का फैसला तब लिया है जब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। गुरुवार की ही बात करें तो राज्य में रिकॉर्ड 1248 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 32 हजार 362 हो गई है। हालांकि राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट अन्य राज्यों के मुकाबले ठीक हैं। राज्य में फिलहाल 10 हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या 862 है।गाइडलाइन
- प्रदेश में सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे।
- सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी।
- आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- रेलवे का आवागमन पहले की तरह यथावत रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उप्र परिवहन निगम करेगा।
- रेल यात्रियों के आवागमन के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं यथावत रहेंगी। ऐसे यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे।
- तीन दिवसीय स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
- स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीङ्क्षनग और सर्विलांस का अभियान यथावत जारी रहेगा।
- इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे।
- इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी।
- वृहद निर्माण कार्य जैसे कि एक्सप्रेसवे, बड़े पुल व सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
- प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस और नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमें/यूपी 112 द्वारा पेट्रोङ्क्षलग की जाएगी और इन व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
- शासन की ओर से कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात किए गए नोडल अधिकारी अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ इन नए दिशा निर्देशों की भी मॉनिटरग करेंगे।