मुज़फ्फरनगर। गत एक जून 2011 को थाना सिविल लाइन के कचहरी के हवालात के निकट जेल से हवालात में आए पुलिस वाहन में ही जानलेवा हमला कर दो कैदियों को घायल करने के चर्चित मामले में कुख्यात शाहनवाज़ उर्फ प्लास्टिक को उम्रकैद व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे 7 शक्ति सिंह की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डीजी सी प्रवेंद्र कुमार ने पैरवी की। आरोपी शाहनवाज़ उर्फ प्लास्टिक पहले से दूसरे हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है बेबी किलर नाम से मशहूर शाहनवाज़ उर्फ प्लास्टिक को जब फैसला सुनाया गया तो अदालत में काफी सुरक्षा की गई थी।
अभियोजन की कहानी के अनुसार एक जून 2011 को कचहरी हवालात के निकट पुलिस वाहन में ही प्लास्टिक ने दो कैदियों पर धारदार वस्तु से हमला किया था जिस में एक कि गर्दन में काफी चोट आग गई बतायजता है कि कुखयात आरोपी प्लास्टिक जेल से ही एक चमच घिसकर साथ लाया था और उसी से जानलेवा हमला किया था।
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