शनिवार, 29 अक्टूबर 2022

तीन अभियुक्तों को दो -दो साल की सजा सुनाई


मुजफ्फरनगर । गेंगस्टर कोर्ट से तीन अभियुक्तों को दो -दो साल की सजा सुनाई है। 

मुज़फ्फरनगर पहला प्रकरण थाना बुढ़ाना का हैं वर्ष 98मे नई बस्ती बुढ़ाना निवासी सतीश कुमार के भाई नरेंदर की चार बदमाशो ने गोली मारकर हत्या कर दी जिसमे पुलिस ने ग्राम बिटावदा निवासी संजीव पुत्र पालू, नरेंदर पुत्र चोहल, मनोज पुत्र रामशरण व पवन पुत्र इलमचंद को गिरफ्तार किया और बाद मे गैंगस्टर एक्ट मे चालान किया, संजीव को आज कोर्ट ने दो साल चार माह की सजा और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया,शेष तीनो अभियुक्त फरार हैं जिनके गैर जमातीय वारंट जारी हैं। 

दूसरा प्रकरण थाना कोतवाली का हैं वर्ष 18मे ग्राम रई छपार निवासी कपिल अपने ढाबे पर था कि रात के समय बदमाशों ने आतंकित कर उसके गल्ले से सवा लाख रूपये लूट लिए, घटना के एक माह बाद कोर्ट ने दो बदमाशों शमीम उर्फ़ चपटा पुत्र कबीर निवासी लददावाला व आलम पुत्र अमीर निवासी रहमानिया कॉलोनी हाल कस्बा मीरापुर को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया, कोर्ट ने आज अभियुक्त आलम को दो साल तीन माह की सजा और छः हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया जबकि शमीम का विचारण जारी हैं। 

तीसरा प्रकरण थाना झींझाना का हैं वर्ष 2001मे वादी अरशद निवासी चुंधियारी झींझाना के चाचा सज्जाद की बदमाशो ने गोली मारकर हत्या कर दी, घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इसी गाँव के अरशद पुत्र शौकत, परवेज व जावेद पुत्रगण मो. अली, नजाकत पुत्र सदाकत को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया, और गेंगेस्टर एक्ट मे भी चालान किया, गेंगस्टर जज कमलापति ने आज परवेज को दो साल तीन माह की सजा और सात हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया, शेष अभियुक्तों पर विचारण जारी हैं, हत्या के केस मे पहलें ही इन्हे सजा हों चुकी हैं, आज सजा पाए इन तीनो अभियुक्तों को जुर्माना न देने पर एक एक माह का अतिरिक कारावास भोगना होगा। संदीप सिंह अभियोजन अधिकारी,एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने मामलों में पैरवी की। 

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