बुधवार, 6 अक्तूबर 2021

हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद व एक लाख रुपये का जुर्माना

 


मुज़फ्फरनगर। गत 20 जुलाई 2010 को थाना छपार के ग्राम दतियाना में कबूतर बाज़ी की रंजिश को लेकर सुभाष की हत्या के मामले में आरोपी संजय को उम्र कैद व एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न किए जाने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। 

शस्त्र अधिनियम ने भी एक वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई ए डी जे 14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ए डी जी सी अमित कुमार त्यागी ने पैरवी की सुनवाई के चलते एक आरोपी अमित की मौत हो गई थी। अभियोजन के अनुसार गत 20 जुलाई 2010 को ग्राम दतियाना में 40 वर्षीय सुभाष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के पीछे कबूतर बाज़ी में कबूतर हारने ओर कबूतर वापस न दिए जाने की रंजिश बताई गई थी। मृतक के भाई राजीव ने सुभाष व अमित को नामजद कर मामला दर्ज कराया था। उसने बताया था कि जब उसका भाई सुभाष अपने कमरे में सो रहा था तो अरोपियों ने दरवाजा खुलवाकर सुभाष की गोली मार कर हत्या कर दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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