नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों को 6 सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करें। बुधवार को कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशा निर्देश तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि उच्चतम न्यायालय की ओर से राशि तय करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। याचिका में कोरोना से जान गंवाने वालों को 400000 रूपये के मुआवजे की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को ऐसी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह राशि निर्धारित की जाएगी।
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