मंगलवार, 2 फ़रवरी 2021

दंगा पूर्व भाषण के आरोपी नेता कोर्ट में पेश


 मुजफ्फरनगर । वर्ष 2013 में 2013 के दंगे से पूर्व हई शहीद चौक पंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में 7 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में आज चार्ज बनना था, परन्तु न्यायालय में शोकसभा होने के चलते न्याययिक कार्य नहीं हो पाया।कोर्ट में गैरहाज़िर होने वालों में पूर्व सांसद सईददुजमा, पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद, नोशाद कुरेशी रहे। इन सबकी तरफ से हाज़री माफ़ी अधिवक्ता द्वारा दी गयी। आज कोर्ट में पूर्व सांसद कादिर राणा,

पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, अधिवक्ता व पूर्व सभासद असद ज़मा, सलमान सईद, हाजी एहसान, सुल्तान मुशीर मुशर्रफ़ की पेशी हुई।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में कवाल कांड को लेकर 7 साल 5 माह पहले 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर मुस्लिमों की एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें कई राजनेता भी शामिल हुए थे। जिसके बाद अचानक ही जिले में दंगा भड़कने पर इस सभा को भी प्रशासन ने जिम्मेदार माना था। जिसमें मुकदमा भी शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था, जिमसें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी,पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, एडवोकेट असद जमां पूर्व सभासद, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य लोगो के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई यहां गैंगस्टर /स्पेशल एम पी एमएलए कोर्ट में चल रही है। इस मामले में 02. फरवरी 2021 को चार्ज बनना था, जिसके चलते इस मामले के 07 आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे,अब अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देते हुए नियत तारीख पर आरोप तय करने के लिए 15 फ़रवरी की तारीख नियत की है। आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी उपस्थित रहे।

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