बुधवार, 6 जनवरी 2021

दंगों के दौरान भडकाऊ भाषण मामले में पूर्व सांसद कोर्ट में पेश


मुजफ्फरनगर । वर्ष 2013 में दंगे के मामले में 30 अगस्त को शहीद चौक पर मुस्लिमों की जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में तारीख पर पूर्व सांसद सईदुज्जमां, सलमान सईद, पूर्व सभासद असद जमा समेत पांच आरोपी कोर्ट में पेश हुए। हालांकि पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक नूर सलीम राना, मौलाना जमील समेत कई आरोपी कोर्ट में नही आए। उनके हाजिरी माफी के प्रार्थनापत्र उनके अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट में दिए गए। इस मामले में बुधवार को चार्ज बनना था, परन्तु सभी आरोपियों के पेश ना होने के चलते चार्ज नहीं बन पाया। 

मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर (पांच) में हुई। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान 20 अगस्त 2013 में कवाल कांड को लेकर शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिमों की एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, बसपा के तत्कालीन विधायक नूर सलीम राना व मौलाना जमील, पूर्व सांसद सईदुज्जमां समेत कई राजनेता व प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए थे। इन सबके खिलाफ कोतवाली में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। जिमसें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्वगृह राज्यमंत्री एवं पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, एडवोकेट एवं पूर्व सभासद असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई यहां गैंगस्टर कोर्ट में चल रही है। इस मामले में आरोप तय करने के लिए 6 जनवरी 2021 की तारीख नियत थी। आज मामले में केवल पांच आरोपी ही कोर्ट में पेश हुए जबकि अन्य आरोपियों में पांच की हाजिरी माफी वरिष्ठ अधिवक्ता नकली त्यागी ने और मौलाना जमील की हाजिरी माफी उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में दी।

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