मंगलवार, 12 जनवरी 2021

लुटेरे को सात वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा


मुजफ्फरनगर । मुनीम के साथ लूट के मामले में आरोपी राजू उर्फ पंजाबी को 7 वर्ष की सज़ा व दो हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। 

थाना नई मंडी के भोपा रोड पर बिंदल पेपर मिल के पास गत 23 मई 2013 को स्कूटर पर सवार एक मुनीम विक्रम से लूट के मामले में आरोपी राजू उर्फ पंजाबी को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष की सज़ा व दो हज़ार का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परथम प्रशान्त कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह ने पैरवी की। 

अभियोजन के अनुसार गत 23  मई 2013 को भोपा रोड पर बिंदल पेपर मिल  के पास स्कूटर पर जा रहे एक मुनीम विक्रम से हज़ारों रुपये लूट लिए थे। पीड़ित ने अज्ञात के विरुद्ध थाना नई मंडी में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश आरम्भ कर दी। कुख्यात राजू उर्फ राजकुमार का नाम प्रकाश में आने पर उसे पुलिस रिमांड पर लेकर 8500 रुपये की लूटी रकम बरामद की गई थी। आरोपी के विरुद्ध धारा 392 / 411 आई पी सी के तहत मामला कोर्ट में भेजा था।

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