मुजफ्फरनगर । घर में अकेली 15 वर्षीय बालिका के साथ 4 युवकों द्वारा घर मे घुस कर बलात्कार के प्रयास का मामला,पोक्सो कोर्ट ने दो को छेड़छाड के आरोप में सजा सुनाई है।
गत 27 नवंबर 2017 को शामली ज़िले के थाना थानाभवन के ग्राम दखोडा में जब 15 वर्षीय लड़की घर मे अकेली थी। तभी 4 युवक दुष्यंत,रोहित,सतीश व वीरेंद्र घर मे रात्रि में घुस गए और बालिका के साथ बलात्कार का प्रयास किया। शोर मचाने पर पीड़ित के भाई की भी पिटाई व जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी दुष्यंत रोहित को 4 वर्ष की सज़ा व 5,5 हज़ार का जुर्माना किया गया। आरोपी सतीश को चोट पहुचाने में3 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार का जुर्माना व चौथे आरोपी वीरेंद्र को धमकी व हमला करने पर एक वर्ष की सज़ा व एक हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया। कोर्ट ने बलात्कार के प्रयास का मामला न मानकर छेड़छाड़ का माना मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पोक्सो दिनेश कुमार ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर 4 युवकों को आरोपी बनाया था और कहा था कि जब उसकी लड़की घर में अकेली थी माता पिता बाहर थे। 4 युवक दीवार फांदकर रात्रि में घर मे घुस गए और अकेली लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास किया। लड़की के शोर मचाने पर दूसरे कमरे से भाई आ गया। उस पर भी हमला किया और मारने की धमकी दी।
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