सोमवार, 9 नवंबर 2020

अपहरण और दुष्कर्म में दो आरोपियों को सजा

मुज़फ्फरनगर। गत 4 जुलाई 2014 को शामली बस स्टैंड से 16 वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी हिमाचल उर्फ विशाल को दस वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना जबकि दूसरे आरोपी अद्वितीय को अपहरण के आरोप में तीन वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार का जुर्माना किया गया है। 


मामले की सुनवाई अपर न्यायाधीश पोक्सो प्रथम आरती फौजदार की कोर्ट में चली अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक पोक्सो दिनेश शर्मा व एडीजीसी रेणु शर्मा ने पैरवी की। अभियोजन कहानी के अनुसार गत 4 जुलाई 2014 को शामली बस स्टैंड पर कैराना के लिए बस में पीडिता को कैराना के लिए बैठाया था लेकिन वह नही पहुंची। उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने घटना के एक सप्ताह के बाद मुख्य आरोपी हिमाचल को गिरफ्तार कर उसके पास से पीड़िता को बरामद किया था।


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