सोमवार, 9 नवंबर 2020

हत्यारे को उम्रकैद और जुर्माना, मां सुबूतों के अभाव में बरी

मुजफ्फरनगर। शामली के लिलोंन में 12 वर्षीय हर्षित हत्या कांड में आरोपी सुमित को उम्रकैद व


20 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सह आरोपी शकुंतला को सुबूत के अभाव में बरी किया गया है।


गत 8 अक्टूबर 2013 को शामली के ग्राम लिलोंन में जमानत देने से इनकार किए जाने की रंजीश को लेकर पथराव व फायरिंग में 12 वर्षीय हर्षित की हत्या के मामले में आरोपी सुमित को उम्रकैद व 20 हज़ार का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई अपर जिला स्तर न्यायधीश 10 बलराज सिंह की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी वीरेन्द्र कुमार नागर ने पैरवी की ओर दस गवाह पेश किए। 


अभियोजन के अनुसार गत 8 अक्टूबर 2013 को ग्राम लिलोंन में एक मामले में कोर्ट में जमानत देने से इनकार किए जाने पर रंजिश को लेकर घर पर पथराव व फायरिंग में छत पर खड़े 12 वर्षीय हर्षित की घायल होने से मौत हो गई थी। घटना के संबन्द में पुलिस ने आरोपी सुमित व उसकी माँ शकुंतला को नामजद किया था । म्रतक के पिता अंजुल कुमार ने मामला दर्ज कराया था। लेकिन घोर रंजिश के चलते वादी अंजुल कुमार अपने बयान कोर्ट में पूरे नही कर सका और उसकी हत्या कर दी गई। कीरत में उसके चीफ के बयान ही दर्ज होपाए उसे जुरह नही हो सकी थी। 


वादी अंजुल कुमार हत्या कांड में अरोपी सुमित का भाई अमित नामजद हुवा था।


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