बुधवार, 26 फ़रवरी 2020

पुलिस चौकी फूकने के 25 आरोपियों को 5-5साल की सजा

मुज़फ़्फ़रनगर । पुलिस चौकी फूंकने में 25 दोषियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई गई है ।


आठ मई 2002 को सिखेड़ा थाना की भंडूर चौकी में हुई थी घटना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 छोटे लाल यादव ने सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीताराम आर्य ने बताया  कि चार आरोपितों मनीराम,
चतर, छम्मन तथा प्रमोद की  घटना वाले दिन ही पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। जबकि चार आरोपितों की मौत मुकदमे की सुनवाई के दौरान हुई। उन्होंने बताया कि पेश गवाह व सुबूत के आधार पर कोर्ट ने दोषी ठहराए जा चुके 25 लोगों को पांच 5 वर्ष  की सजा
सुनाई। इनको सुनाई गई सजा कोर्ट ने उनमे विपिन कुमार, तेजपाल, बिल्लू, बिजेन्द्र, उदयराम, राजपाल, मुकेश, जयपाल, संजीव, पूरन, योगेन्द्र, मनोज, ललित, मुनेश, कैलाश,विजयपाल, मनोज, जगन उर्फ जंगसिंह, दिलशाद, साजिद, विजयकांत निवासीगण भंडूर थाना सिखेड़ा। लियाकत निवासी गांव बिहारी थाना सिखेड़ा तथा नीटू,
नेहरू तथा फौजी निवासी मिर्जा टिल्ला थाना सिखेड़ा।


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