मंगलवार, 25 फ़रवरी 2020

भंडूरा पुलिस चौकी हिंसा मामले में 26 आरोपी दोषी करार

 मुजफ्फरनगर। 8 मई 2002 को थाना सिखेडा क्षेत्र के ग्राम भंडूरा में सोहनवीर अपहरण कांड़ को लेकर हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस चौकी फूंकने व सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने आज 26 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अब आरोपियों को कल (आज) बुधवार को सजा सुनाई जायेगी। एक आरोपी फौजी के कोर्ट में पेश न होने पर उसके गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये है, जबकि 25 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले की सुनवाई एडीजे-12 छोटेलाल यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी सीताराम आर्य ने पैरवी की और जिरह के दौरान 12 गवाह पेश कर आरोप साबित कराये। अभियोजन के अनुसार सिखेडा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी बीपी सिंह ने मामला दर्ज कराया था कि गांव के सोहनवीर का अपहरण हो गया था। पुलिस ने इस मामले में तीन अपहरणकर्ता निर्मल सिंह, सतनाम सिंह, जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस चौकी में बंद कर दिया था। इस पर हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस चौकी को घेर लिया गया था और अभियुक्तों को ग्रामीणों के हवाले करने की मांग की गई थी। मांग पूरी न होने पर भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर आग लगा दी थी और पथराव भी किया था। इस आगजनी व पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गये थे और बाद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स के पहुंचने पर स्थिति पर नियंत्रण किया गया था।


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