मंगलवार, 5 मई 2020

 दो दिन में कोरोना के आए 52 पॉजिटिव मामले

 
 मेरठ। वेस्ट यूपी में कोरोना संक्रमण विस्फोटक स्थिति में आ गया है। मेरठ और सहारनपुर में अब हर दिन लगातार नए केस बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भी सहारनपुर, हापुड़ में दो-दो, बुलंदशहर और मेरठ में एक-एक नए केस की पुष्टि हुई। मेरठ में दो दिन में ही 52 केस पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। शामली में भी दो केस की देर रात पुष्टि हुई थी।   
जिला        कोरोना केस
मेरठ           एक नया केस (कुल 167)
सहारनपुर    दो नए केस      (192)    
शामली        दो नए केस    (20)
बुलंदशहर    एक नया केस    (59)
हापुड़          दो नए केस    (33)


चूहे कुतर गए मेडिकल कॉलेज में भर्ती  पीड़िता का पैर


आगरा। एसएन मेडिकल कालेज में कैंसर पीड़िता का पैर चूहे कुतर गए। मंगलवार को पति ने रोते हुए अपनी बेबसी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
लोहामंडी के सर्राफा कारोबारी इंद्र खंडेलवाल की पत्नी साक्षी खंडेलवाल को करीब 10 महीने पहले कैंसर का पता चला था। न्यू आगरा के एक डाक्टर के यहां उनका इलाज चल रहा है। 28 अप्रैल को पत्नी की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने पत्नी को एसएन मेडिकल कालेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया। मंगलवार सुबह उन्होंने बेड पर लेटी पत्नी के पैर से खून निकलते देखा तो चादर हटाई। नजारा देख दंग रह गए। साक्षी का पैर चूहों ने कुतर दिया था। पैर से निकला खून थक्के बनकर जम गया था।


यूपी के इन जिलों में चलेंगी रोडवेज बसें

 


लखनऊ।  प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन निगम अब ग्रीन जोन जिलों में अपनी रोडवेज चलाएगा। रोडवेज बसें एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन के बीच चलेंगी। ये  जिले हैं लखीमपुर-खारी, शाहजहांपुर, अम्बेडकरनगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, ललितपुर,सोनभद्र व अमेठी। 
चालक, परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चालक-परिचालक वर्दी में रहेंगे। ये रोडवेज बसें केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के तहत 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलेंगी। यात्री सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करते हुए बसों में बैठेंगे। अभी फिलहाल ग्रीन जोन के  12 जिलों में 500 बसें चलाने की योजना है। यह निर्देश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डा. राज शेखर ने मंगलवार को सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग करके दिए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन जोन के अंदर के  जिलों में ये बसें कस्बे और तहसील मुख्यालय तक जाएंगी। इसके साथ ही एक ग्रीन जोन जिले से दूसरे ग्रीन जोन जिले के बीच ही चलेंगी।  बस में चढ़ने से पहले यात्री को सैनिटाइजर से हाथ साफ कराने के लिए परिवहन कर्मी लगाए जाएंगे। सभी परिवहन कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बस के गेट पर यात्रियों को मॉस्क पहनना अनिवार्य का संदेश चस्पा करना होगा। प्रबंध निदेशक ने यह भी बताया कि बसों में 26 से 30 तक यात्रियों को बिठाने की अनुमति होगी। ज्यादा यात्री होने पर दूसरी बस से यात्रियों को भेजना होगा। बसों की टाइमिंग, शेडयूल और  बस की संख्या के बारे में परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय प्रबंधक फैसला लेंगे। बीच में कोई भी ऑरेन्ज या रेड जोन का जिला पड़ेगा तो वहां से न तो सवारियां ली जाएंगी और न ही वहां बसें रुकेंगी। बस को सैनिटाइज करके चलाया जाएगा।   


यूपी में भी महंगी हो सकती है शराब 


लखनऊ। कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे लाॅकडाउन से बिगड़ी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण के लिए  देसी शराब पर तीन से पांच फीसदी तथा विदेशी मदिरा (अंग्रेजी शराब) पर पांच से दस फीसदी तक अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है। इस नये टैक्स से सरकार को इस कोरोना काल में राज्य की जरूरतों को पूरा करने में थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। 
सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार देसी-विदेशी मदिरा पर इस अतिरिक्त कर को लगाने के लिए राजी हो गई है। आबकारी विभाग द्वारा जल्द ही इस संबंध में नया आदेश जारी किया जा सकता है। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का लक्ष्य करों के माध्यम से करीब 1.66 लाख करोड़ रुपये राजस्व एकत्र करने का है। इसमें 36 हजार करोड़ रुपये आबकारी से मिलने वाले राजस्व निर्धारित है। नया कर लगने से आबकारी से मिलने वाले करों का लक्ष्य बढ़ जाएगा। वहीं करेत्तर राजस्व से राज्य सरकार का लक्ष्य इस वर्ष करीब 20 हजार करोड़ रुपये हासिल करने का है। 


रेड जोन के जिला न्यायालय अभी नहीं खुलेंगे


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों को खोलने के लिए जोन के हिसाब से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार ग्रीन जोन के जिला न्यायालयों में सभी तरह की अदालतों में कार्य होगा। ऑरेंज जोन में सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें ही बैठेंगी। रेड जोन के जिला न्यायालय अभी नहीं खुलेंगे।
ग्रीन ज़ोन में 33 प्रतिशत स्टाफ और ऑरेंज जोन में 10 प्रतिशत स्टाफ के साथ आठ मई से जिला न्यायालयों को खोलने का आदेश दिया गया है। जनपद न्यायाधीश डीएम के सहयोग से परिसर का सेनेटाइजेशन करायेंगे और सोशल डिस्टेन्सिंग सहित सभी सुरक्षा जांच के बाद ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अदालतों में फिलहाल आवश्यक मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। । सकारात्मक रिपोर्ट आने पर योजना को विस्तार दिया जाएगा। रेड जोन में जिला न्यायालय नहीं खुलेंगे। वहां कोई अति आवश्यक जमानत अर्जी है तो जिला न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस जमानत अर्जी को सुन सकते हैं।


पीएम केअर फण्ड की राशि का चैक सौंपे।


टीआर ब्यूरो।
मुज़फ्फरनगर।भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रमेश खुराना को आयुष बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन  सुभाष शर्मा द्वारा अपने मित्रों से 59000 रुपए की राशि के चेक भेट किये। उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राशि 51000 पी एम केअर फण्ड में पहले ही भेट कर चुके है


आप्टिकल एवं डेंटिस्ट की दुकाने तथा ट्रांस्पोर्टरों के गोदाम प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खुलेगी

 


टीआर ब्यूरो।


जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आदेश संख्या-40-3/2020डीएम-1(ए) दिनांक 01 मई 2020 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्गत आदेश संख्या-381/2020 सीएक्स-3, गृह(गोपन) अनुभाग-3, दिनांक 03.05.2020 के अनुपालन में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत देशव्यापी लाॅकडाउन को दिनांक 04.05.2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रखने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उक्त शासनादेश के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1144/जे0ए0, दिनांक 04.05.2020 के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए है। जनहित के दृष्टिगत उक्त आदेश में निम्न आंशिक संशोधन किया गया है-
1-आप्टिकल एवं डेंटिस्ट की दुकाने तथा ट्रांस्पोर्टरों के गोदाम प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाती है। 
2-सब्जी मण्डी का समय प्रातः 06 बजे से प्रातः 11 बजे तक निर्धारित किया जाता है। लोक डाउन 3 के अंतर्गत यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा 
केवल विशेष परिस्थितियों में यात्रियों को लेकर आने वाली ट्रेन या बस ही आएंगी।
सामान्य बस परिचालन भी बंद ही रहेगा।
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
ऑनलाइन शिक्षा को अनुमति मिलेगी।
 होटल आदि बंद रहेंगे।
 सिनेमा हॉल, मॉल,  शॉपिंग मॉल, थियेटर, जिम, खेल परिसर, तरणताल, मनोरंजन पार्क,  थिएटर बार एवं दूसरे स्थल बंद रहेंगे।
 किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम बंद रहेंगे।
समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे।
धार्मिक जुलूस निषेध रहेंगे।
 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित कोई अन्य व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां को घर से बाहर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। 
साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा का संचालन बंद रहेगा.
 टैक्सी कैब सर्विस बंद रहेंगी..
स्पा, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे।
 वही अनुमति प्राप्त चौपहिया वाहन में दो व्यक्ति ही बैठेंगे।
 किसी भी अनुमति प्राप्त बाइक पर एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति होगी।
शहरी क्षेत्र में कुछ विशेष उद्योगो को संचालन की अनुमति दी जाएगी।
ऐसे उद्योगों में दूरी, सैनिटाइजेशन, मास्क, लिफ्ट संचलन आदि का ख्याल करना होगा।
सभी श्रमिकों का बीमा कराना अनिवार्य होगा।
सभी की थर्मल स्कैनिंग करानी जरूरी होगी।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
गुटका तंबाकू आदि पर प्रतिबंध होगा और थूकना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।
 कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए ही ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बिल्डिंग मेटेरियल की दुकानें प्रातः 10:00 बजे शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी।
वही स्थानीय क्षेत्र में कपड़ों पर प्रेस करने वाले लोगों को 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक अनुमति मिलेगी।
 शराब की दुकान 10:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेगी।
 एकल दुकानों को ही खोलने की अनुमति मिलेगी।


नई मंडी के पॉजिटिव के सम्पर्क में आये लोगों को होम कुवारन्टीन का कार्य शुरू

टीआर ब्यूरो।


मुज़फ्फरनगर।थाना नई मंडी थाना क्षेत्र में मिले करोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये लोगो को किया जा रहा क्वॉरेंटाइन संपर्क में आए कोतवाली क्षेत्र के गणेश पूरी निवासी  दीपक पुत्र हरपाल को  घर मे किया क्वॉरेंटाइन पुलिस ने घर पर  नोटिस  चस्पा किया गया। इस क्रम में पॉजिटिव के संपर्क में आये सभी लोगो को कुवारन्टीन करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है।


लॉकडाउन में गाजियाबाद में बढ़ाई गई धारा-144, हर तरह के आयोजन पर रहेगी रोक 

 


टीआर ब्यूरो।


गाजियाबाद ।कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और ईद उल फितर के कारण धारा-144 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह पांच मई तक लागू था। जिलाधिकारी ने मंगलवार शाम को यह आदेश जारी किए। इस आदेश के बाद जनपद में 31 मई तक किसी भी प्रकार के आयोजनों और समारोहों पर रोक लगी रहेगी।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जुलूस पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी। आदेश के मुताबिक पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व 10 साल से कम आयु के बच्चे घर से बाहर नहीं निक लेंगे। सैलून, मॉल, सिनेमाघर, स्पॉ, जिम, खेल  कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल में गतिविधियां बंद रहेंगी। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति अनुमन्य होंगे, जिले के स्कूल कॉलेज अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे


गुरु के अटूट लंगर का आयोजन।


टीआर ब्यूरो



मुज़फ्फरनगर।श्री गुरु सिंह सभा रजिस्टर्ड मुजफ्फरनगर के प्रधान सरदार अमरजीत सिंह सिडाना के दिशा निर्देश पर प्रतिदिन की भांति आज भी गुरु का अटूट लंगर लगभग 150 पैकेट तैयार कर कर जिला कार्यक्रम अधिकारी सरदार बलजीत सिंह के सुपुर्द किए गए जिसे कि वह जरूरत के अनुसार  स्वयं बाटेंगे लंगर बनाने में सरदार जितेंद्र पाल सिंह जेपीजी सरदार धनप्रीत सिंह चन्नी बेदी सेक्रेटरी श्री गुरु सिंह सभा सरदार गोपाल सिंह ज्ञानी महेंद्र सिंह सह परिवार  सरदार जसप्रीत सिंह सरदार प्रभु दयाल सिंह सरदार सुंदर सिंह सेवादार सरदार रघुवीर सिंह सरदार गुरविंदर सिंह भोपे वाले सेवादार सरदार संजय सिंह सेवादार सह परिवार मुख्य रूप से उपस्थित रहे।


Featured Post

मंगलवार विशेष :पंचाग एवँ राशिफल

 🙏🏻 हर हर महादेव🙏🏻  🌞 *~ वैदिक पंचांग ~* 🌞  🌤️ *दिनांक - 04 मार्च 2025* 🌤️ *दिन - मंगलवार* 🌤️ *विक्रम संवत - 2081* 🌤️ *शक संवत -...