मंगलवार, 5 मई 2020

आप्टिकल एवं डेंटिस्ट की दुकाने तथा ट्रांस्पोर्टरों के गोदाम प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खुलेगी

 


टीआर ब्यूरो।


जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आदेश संख्या-40-3/2020डीएम-1(ए) दिनांक 01 मई 2020 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्गत आदेश संख्या-381/2020 सीएक्स-3, गृह(गोपन) अनुभाग-3, दिनांक 03.05.2020 के अनुपालन में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत देशव्यापी लाॅकडाउन को दिनांक 04.05.2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रखने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उक्त शासनादेश के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1144/जे0ए0, दिनांक 04.05.2020 के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए है। जनहित के दृष्टिगत उक्त आदेश में निम्न आंशिक संशोधन किया गया है-
1-आप्टिकल एवं डेंटिस्ट की दुकाने तथा ट्रांस्पोर्टरों के गोदाम प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाती है। 
2-सब्जी मण्डी का समय प्रातः 06 बजे से प्रातः 11 बजे तक निर्धारित किया जाता है। लोक डाउन 3 के अंतर्गत यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा 
केवल विशेष परिस्थितियों में यात्रियों को लेकर आने वाली ट्रेन या बस ही आएंगी।
सामान्य बस परिचालन भी बंद ही रहेगा।
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
ऑनलाइन शिक्षा को अनुमति मिलेगी।
 होटल आदि बंद रहेंगे।
 सिनेमा हॉल, मॉल,  शॉपिंग मॉल, थियेटर, जिम, खेल परिसर, तरणताल, मनोरंजन पार्क,  थिएटर बार एवं दूसरे स्थल बंद रहेंगे।
 किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम बंद रहेंगे।
समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे।
धार्मिक जुलूस निषेध रहेंगे।
 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित कोई अन्य व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां को घर से बाहर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। 
साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा का संचालन बंद रहेगा.
 टैक्सी कैब सर्विस बंद रहेंगी..
स्पा, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे।
 वही अनुमति प्राप्त चौपहिया वाहन में दो व्यक्ति ही बैठेंगे।
 किसी भी अनुमति प्राप्त बाइक पर एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति होगी।
शहरी क्षेत्र में कुछ विशेष उद्योगो को संचालन की अनुमति दी जाएगी।
ऐसे उद्योगों में दूरी, सैनिटाइजेशन, मास्क, लिफ्ट संचलन आदि का ख्याल करना होगा।
सभी श्रमिकों का बीमा कराना अनिवार्य होगा।
सभी की थर्मल स्कैनिंग करानी जरूरी होगी।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
गुटका तंबाकू आदि पर प्रतिबंध होगा और थूकना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।
 कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए ही ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बिल्डिंग मेटेरियल की दुकानें प्रातः 10:00 बजे शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी।
वही स्थानीय क्षेत्र में कपड़ों पर प्रेस करने वाले लोगों को 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक अनुमति मिलेगी।
 शराब की दुकान 10:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेगी।
 एकल दुकानों को ही खोलने की अनुमति मिलेगी।


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