प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों को खोलने के लिए जोन के हिसाब से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार ग्रीन जोन के जिला न्यायालयों में सभी तरह की अदालतों में कार्य होगा। ऑरेंज जोन में सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें ही बैठेंगी। रेड जोन के जिला न्यायालय अभी नहीं खुलेंगे।
ग्रीन ज़ोन में 33 प्रतिशत स्टाफ और ऑरेंज जोन में 10 प्रतिशत स्टाफ के साथ आठ मई से जिला न्यायालयों को खोलने का आदेश दिया गया है। जनपद न्यायाधीश डीएम के सहयोग से परिसर का सेनेटाइजेशन करायेंगे और सोशल डिस्टेन्सिंग सहित सभी सुरक्षा जांच के बाद ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अदालतों में फिलहाल आवश्यक मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। । सकारात्मक रिपोर्ट आने पर योजना को विस्तार दिया जाएगा। रेड जोन में जिला न्यायालय नहीं खुलेंगे। वहां कोई अति आवश्यक जमानत अर्जी है तो जिला न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस जमानत अर्जी को सुन सकते हैं।
मंगलवार, 5 मई 2020
रेड जोन के जिला न्यायालय अभी नहीं खुलेंगे
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