सोमवार, 12 जून 2023

गौकश की 45 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

मुजफ्फरनगर । थाना चरथावल पुलिस द्वारा लूटेरे/गौकश अभियुक्त नसीम पुत्र घसीटा के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी कार्यवाही, करीब 45 लाख रूपयों की अवैध संपत्ति को  कुर्क किया गया है। 

 नायब तहसीलदार सदर, प्रभारी निरीक्षक थाना चरथावल के नेतृत्व में थाना चरथावल पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना चरथावल क्षेत्र के लूटेरे/गौकश व गैंगस्टर अपराधी नसीम पुत्र घसीटा निवासी मौहल्ला मुर्दापट्टी कस्बा व थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 45 लाख रूपयों की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है। अभियुक्त नसीम पुत्र घसीटा द्वारा लूट, डकैती, गौकशी आदि जघन्य अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित कर अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी जिसको जब्त किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध डकैती, लूट, गौकशी, व गैंगस्टर अधिनियम जैसी संगीन धाराओं में 22 अभियोग पंजीकृत हैं। 

अभियुक्त नसीम पुत्र घसीटा थाना चरथावल का टॉप-10 व हिस्ट्रीशीटर (एच0एस0-152ए) अपराधी है एवं जनपद स्तर पर पंजीकृत गैंग डी-94 का गैंग लीडर है। अभियुक्त वर्ष 1997 से लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा है।


*कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-*

*कुल 45,00,000/- रुपये की अचल सम्पत्ति।*

*1.* आवासीय प्लाट भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 160 वर्ग गज में बना 03 मंजिला मकान।



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