सूरत। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई है।
भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने मोदी उपनाम के खिलाफ गलत टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। उन्हें दो साल सजा के अलावा पंद्रह हजार जुर्माना लगाया गया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। उन्हें दो साल की सजा के साथ पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
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