इस चर्चित मामले के निर्णय को लेकर एक न्यायिक क़धिकारी निलंबित होचुके हैं
मुज़फ्फरनगर
गत 24 जनवरी 2004 को थाना नई मंडी इलाके में एक व्यापारी सचिन जैन का अपहरण जे बाद हत्या के मामले में आरोपी कपिल ,कटार सिंह ,धर्मपाल व रोहित को आज सबूत के अभाव में बरी करदिया है मामले की सुनवाई एडीजे 7 ,शक्ति सिंह की अदालत में चली
बचाव पक्ष के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि म्रतक के पिता प्रदीप जैन ने पांच आरोपियों कपिल,कटार सिंह,धर्मपाल,रोहित व राजू के विरुद्ध अपहरण व हत्या का मामला गत 25 जनवरी 2004 को दर्ज कराया था जुसमे आरोप था कि उसका बीटा सचिन जैन अपनी कार से घर से गत 24 जनवरी2004 को घर से निकला था और उसका कार सहितआरोपियों ने आपहरण के बाद हत्या करदी उस मामले में पुलिस म्रतक का शव बरामद करने में सफल नही हुई थी सुनवाई के चलते एक आरोपी राजू की मोत होगई थी 4 के विरुद्ध सुनवाई चली
बतादें की म्रतक के भाई अमित जैन व तत्कालीन एक न्यायिक अधिकारी के बीच मामले के निर्नय को लेकर हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में शिकायत होने के बाद मामले की सुनवाई कररहे तत्कालीन एक एडीजे को निलंबित करदिया गया था ओर मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में हस्तान्तरित कार्डिगई थी
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