मुजफ्फरनगर । प्रदेश के मंत्री कपिल अग्रवाल व 7 अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इनमें मंत्री व भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला , पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित 4 के गिरफ्तारी वारंट रद्द हो गये। कोर्ट ने धारा 313 के तहत सभी 8 आरोपियों के बयान दर्ज किए।
गत 2012 को रेल सेवा बाधित करने के मामले में प्रदेश के मंत्री कपिल अग्रवाल , पूर्व विधायक उमेश मालिक, अशोक कंसल , भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला , यशपाल पवार सहित 8 आरोपी कोर्ट में पेश हुए को र्ट ने सभी के 313 के तहत बयान दर्ज किए
विशेष अदालत एम पी /एमएलए के ज़ज़ मयंक जायसवाल ने बहस के लिए 2 नवंबर नियत की।
इस से पूर्व भाजपा विधायक उमेश मालिक , भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ल सहित 4 के जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिये। मंत्री कपिल अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शिवराज त्यागी व उमेश मालिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामबीर सिंह व विक्रांत मालिक ने पैरवी की।
अभियोजन सूत्रों के अनुसार 2012 को मुज़फ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने का मामला 13 के विरुद्ध दर्ज हुवा था। इसमें 5 आरोपी अपना अपराध स्वीकार कर जुर्माना जमा कर चुके हैं जबकि 8 के विरुद्ध सुनवाई चल रही है।
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