बुधवार, 21 सितंबर 2022

अपहरण और रेप के दोषी को दस साल कैद व जुर्माना


मुजफ्फरनगर । 14 वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद  बलात्कार के मामले में आरोपी मोनू को दस वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

गत13 मार्च  2018 को थाना कोतवाली के रामपुरी के एक गली में 14 वर्षीया बालिका को किसी काम के बहाने घर से बुलाकर अपहरण के बाद कई दिनों तक बलात्कार के मामले में आरोपी मोनू को दस वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत दो की ज़ज़ रीना मल्होत्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक पोक्सो विक्रांत राठी व प्रदीप बालयान ने पैरवी की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 13 मार्च 2018 को थाना  कोतवाली के रामपुरी की एक गली से बहलाफ़ुसलकर 14 वर्षीय बालिका को घर से बुलाकर आरोपी मोनू अपहरण कर इलाहाबाद ले जाकर एक कमरे में रखकर कई दिनों तक बलात्कार करता रहा। उसके बाद परिजन ने 21मार्च को मोनू के विरुद्ध मामला दर्ज कराया । पुलिस ने आरोपी मोनू के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 आई पी सी व कॉकस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

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