मुजफ्फरनगर । चलती ट्रेन में लूट का विरोध करने पर हत्या के मामले में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर 18,18 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दो को लूट में दस वर्ष की सज़ा व 8,8 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
2015 में शामली के पास गत 31 अक्टूबर 2015 को सहारनपुर से दिल्ली जा रही ट्रेन में लूटपाट करने व एक यात्री की हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों इरफान,समीर उर्फ पहलवान वृ रिज़वान को उम्र कैद व 18,18 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जबकि लूट के आरोप में दो आरोपियों वाकिफ व आसिफ को दस वर्ष की सज़ा व 8,8 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई ए डी जे 11 शाकिर हसन की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ए डी जी सी नीरज कांत मालिक ने 8 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 31 अक्टूबर 2015 को सहारनपुर से वाया शामली दिल्ली जा रही ट्रेन में आठ लोगों ने लूटपाट की। विरोध किए जाने पर देहरादून निवासी एक डॉक्टर नारायण की गोली मारकर हत्या कर लूट का सामान लेकर फरार हो गए थे। रेलवे पुलिस शामली ने मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और लूट का माल बरामद किया था।
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