मुजफ्फरनगर । जानलेवा हमले में आरोपी आस मोहमद को 8 वर्ष की सज़ा व दस हज़ार का जुर्माना लगाया गया है।
गत 3 अक्टूबर 2018 को थाना मीरापुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान जानलेवा हमला पुलिस पर किये जाने के मामले में आरोपी आस मोहमद को आठ वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई ए डी जे छोटेलाल यादव की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी किरणपाल कश्यप व रेणु शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 3 अक्टूबर 2018 को थाना मीरानपुर के ककरौली मार्ग पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश के गोली लगी थी। जिसकी शनाख्त आस मोहम्मद निवासी मदीना कॉलोनी थाना सिविल लाइन के रूप में हुई थी। इसके पास से अवैध हथियार व एक बिना नंबर की मोटर साईकल बरामद हुई। धारा 307 में मामला दर्ज किया था।
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