मंगलवार, 30 नवंबर 2021

शिवकुमार हत्या कांड में आरोपियों को उम्र कैद और अर्थदण्ड

 


मुज़फ्फरनगर। गत 23 मई 2017 को शामली ज़िले के थाना भवन के ग्राम मोर माजरा में ज़मीन की रन्जिश को लेकर शिवकुमार की हत्या के मामले में आरोपी इंद्र पाल को उम्र कैद व 35,35 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सज़ा कटनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट 3 अनिल कुमार की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एड़ी जी सी कमल कांत ने पैरवी की

अभियोजन के अनुसार गत 23 मई 2017 को शामली ज़िले के थाना थाना थानाभवन के ग्राम मोरमाजर में म्रतक के पिता विनोद से ज़मीनी रंजिश रखने पर उसके बेटे शिवकुमार को इंदरपाल ने टेलीफोन करके अपने घर रात्रि में बुललिया ओर अपने रिश्तेदारों मन्नू व सतपाल की मदद से उसकी हत्या करदी अगले दिन शिव कुमार का शव आरोपी इंदरपाल के घर से बरामद किया गया। पुलिस ने म्रतक के पिता विनोद की शिकायत पर मामला दर्ज कर तीनो आरोपियों को जेल भेज दिया ।

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