गुरुवार, 14 अक्तूबर 2021

अपहरण और रेप के मामले में मां बेटे को सजा


मुजफ्फरनगर । 13 वर्षीय बालिका  के अपहरण व बलात्कार के मुख्य आरोपी इरशाद को दस वर्ष की सज़ा व 16 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इरशाद की माँ मोमिना को अपहरण में तीन वर्ष की सज़ा सुनाते हुए तीन हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया। 

गत 16 जुलाई 2016 को थाना चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी में 13 वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार के मामले ने आरोपी इरशाद को दस वर्ष की सज़ा व 16 हज़ार का जुर्माना और इरशाद की माँ मोमिना को अपहरण में तीन वर्ष की सज़ा  व 3 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत की ज़ज़ आरती फौजदार की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक पोक्सो प्रदीप बालियान , मनमोहन वर्मा' विक्रांत राठी व दिनेश शर्मा ने पैरवी कर 7 गवाह पेश किए। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेलेन्द्र राणा ने पैरवी की।  

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 16 जुलाई 2016 को थाना चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी में 13 वर्षीय बालिका को आरोपी महिला मोमिन किसी बहाने बुलाकर अपने घर ले गई। वहां आरोपी इरशाद ने उस के साथ बलात्कार किया। 

घटना के संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया।  आज दोनों आरोपियों को पोक्सो अदालत ने दंडित किया।

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