सोमवार, 13 सितंबर 2021

आरटीओ कार्यालय में सात दिन में बनेंगे डीएल और परमिट आदि


 लखनऊ । यूपी के सभी आरटीओ कार्यालय में जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सात दिनों में काम पूरे करना जरूरी होगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और नए वाहनों के परमिट सात दिनों के भीतर जारी हो जाएंगे। ई-रिक्शा के लिए रूट निर्धधारित होंंगे। 

अभी तक डीएल दस दिनों के भीतर जारी होता था। अब सात दिनों के भीतर डीएल आपके घर पहुंच जाएगा। लखनऊ समेत प्रदेश भर में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसकी निगरानी आरटीओ और उप परिवहन अधिकारी करेंगे। सोमवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक परिवहन निगम के सभागार में वर्चुअल माध्यम से उक्त जानकारी  परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने दी। उन्होंने कहा कि भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार की ट्रालियों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए। ट्रालियों के पंजीयन के संबंध में तकनीकि अधिकारियों द्वारा ट्राली का डिजाइन अप्रूवल जारी हो। यहीं नहीं हर जिले में ई-रिक्शा के अलग रूट तय किए जाए। साथ ही हर आरटीओ कार्यालय में महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाए। नए वाहनों के पंजीयन के समय वाहन की पत्रावली को परिवहन कार्यालय में प्रेषित करने की आवश्यकता को समाप्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दबोचा

मुजफ्फरनगर। थाना खतौली पुलिस द्वारा मौहल्ला आर्यपुरी भूड में जान से मारने की नीयत से की गयी फायरिंग के अभियोग का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त...