मंगलवार, 3 अगस्त 2021

शहर के प्रमुख उद्योगपति को ब्लैकमेल करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश


मुजफ्फरनगर । शहर के प्रसिद्ध उद्योपति अनिल स्वरुप को फर्जी लेटर पैड के जरिए ब्लैक मेल करने के आरोप में राधेश पप्पू निवासी 185/1, शाकुन्तलम, आवास विकास कॉलोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय में दर्ज मामले में कहा गया था कि मुज़फ्फरनगर निवासी राधेश पप्पू द्वारा फर्जी लैटर पैड पर षड्यंत्र पूर्वक ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से तंग व परेशान किया जा रहा था  इस सम्बन्ध में अनिल स्वरुप द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को कार्यवाही करने हेतू निवेदन किया था एवं क़ानूनी रूप से नोटिस भी राधेश पप्पू को दिया था। किन्तु उसके बार-बार तंग व परेशान करने के कारण न्यायालय एसीजेएम कोर्ट न. प्रथम मुज़फ्फरनगर क्रिमिनल केस 475/2021 अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में दायर किया था जिस पर  न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन कर नई मंडी थाने के भारसाधक अधिकारी को आदेशित किया है की 7 दिन के अन्दर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। अदालत ने तथ्यों का  संज्ञान लेते हुए कहा कि इससे प्रतीत होता है की राधेश पप्पू द्वारा षड्यंत्र जालसाजी व बदनामी करना और अनिल स्वरुप की छवि धूमिल करना आदि के अपराध सुनियोजित तरीके से जानबूझकर किये गए हैं।

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