रविवार, 11 जुलाई 2021
यूपी में सांप के काटने से मौत पर चार लाख मुआवजा मिलेगा
लखनऊ । योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है यानी अब सांप के काटने से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।इस आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगें। घटना के 7 दिनों के भीतर उन्हें तय सरकारी मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा।
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