नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की डेडलाइन को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी.
बता दें कि डेडलाइन तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. यानी यह काम नहीं करेगा. ऐसे लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है. इसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ेगा.
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