रविवार, 23 मई 2021

जिलाधिकारी ने जारी की कोरोना कर्फ्यू की एडवाइजरी

 


मुजफ्फरनगर l जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने आदेश जारी कर बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 900/2021/सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 22 मई 2021 के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 24 मई, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कफ्र्यू को दिनांक 31.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखें जाने के निर्देश दिए गए है।

अतः उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1687/जे0ए0-2021 दिनांक 16.05.2021 के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 24 मई, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कफ्र्यू को दिनांक 31.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू किया जाता है।

उक्त कफ्र्यू की अविध में कीटनाशक दवाओं की दुकानें तथा कृषि यन्त्रों से सम्बन्धित दुकाने खुली रखने की अनुमति होगी तथा इस कार्यालय द्वारा निर्गत पूर्व आदेशों में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध/छूट यथावत रहेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

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