रविवार, 9 मई 2021

कोरोना कर्फ्यू को लेकर डीएम ने जारी किए दिशा-निर्देश


मुजफ्फरनगर । 17 मई की प्रातः 07ः00 बजे तक जनपद में कोरोना कफ्र्यू लागू लागू होने के बाद डीएम सेल्वा कुमारी जे ने विस्तारित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 827/2021-सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 09 मई 2021 के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 10 मई, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 17 मई की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखें जाने के निर्देश दिए गए है।

अतः उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1654/जे0ए0-2021 दिनांक 05.05.2021 के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 10 मई, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 17.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाता है।

इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध/छूट यथावत रहेगे। किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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