बुधवार, 19 मई 2021

जनपद में पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी, गठित,जिलाधिकारी ने जारी किये आदेश



मुजफ्फरनगर l जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 852/2021-सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ 13 मई 2021 के अन्तर्गत सिविल पी0आई0एल0संख्या 574/2020 In-Re Inhuman condititons At quarantine Centres And For Providing Better Treatment To Corona Positive vs State of U.P. में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2021 के अनुपालन में प्रत्येक जिले में एक पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी (तीन सदस्यीय) बनाये जाने के निर्देश दिए गए है। जहाॅ पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति पहॅुचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके व निस्तारण करा सके।  

अतः उक्त के अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर में उक्त तीन सदस्यीय कमेटी में सदस्य निम्न प्रकार नामित किए जाते हैः-

1- श्री मनोज कुमार जाटव, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट मुजफ्फरनगर। मो0नं0-9412210309 (मा0 जिला जज द्वारा नामित)

2- डाॅ0 आर0के0 ठकराल, प्रोफेसर एण्ड एच0ओ0डी0 पैथोलाॅजी, मुजफ्फरनगर मेडिकल काॅलेज मुजफ्फरनगर। मो0नं0-9897007163 (प्रधानाचार्य मुजफ्फरनगर मेडिकल काॅलेज मुजफ्फरनगर द्वारा नामित।

3- श्री अमित सिंह अपर जिला मजिस्टेªट (प्रशासन) मुजफ्फरनगर मो0नं0-9454418017


उक्त समिति की बैठक इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड कण्ट्रोल सेण्टर(आईसीसीसी) में प्रतिदिन प्रातः 11ः30 बजे आयोजित की जायेंगी। ग्रामीण क्षेत्र की शिकायतों के निस्तारण के लिये ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को सीधे जाकर शिकायत कर सकेंगे और उप जिलाधिकारी ऐसी शिकायतों को पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी को निस्तारण हेतु संदर्भित करेंगें।

उक्त कमेटी मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित करायेंगी एवं प्रतिदिन की आख्या उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग लखनऊ को प्रेषित करेंगी।

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