लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। संविधान के अनुच्छेद 243ओ के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट को चुनाव मे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिए कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज दी।
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