मंगलवार, 20 अप्रैल 2021

दो बजे तक ही खुलेंगे उत्तराखंड के बाजार


देहरादून। उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जारी की गई गाइडलाइन में कुछ संशोधन कर नई गाइडलाइन जारी की गई है।

गाइड लाइन में कहा गया है कि राज्य के शहरी इलाके में जरूरी सेवाओं को देने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी दुकानें और संस्थान दोपहर 2:00 बजे से बंद किए जाएंगे। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि राज्य में हर रविवार को सभी जिलों में कर्फ्यू रहेगा और रात्रि कर्फ्यू का समय शाम 7:00 बजे से सवेरे 5:00 बजे तक कर दिया गया है।

राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना RTPCR टेस्ट की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही लोगों के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी कर दिया गया है।हालांकि राज्य में बाहर से आने वाले उत्तराखंड के निवासियों को राज्य सरकार के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वापसी होम क्वारंटीन होना होगा।

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