रविवार, 4 अप्रैल 2021

सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगाया बैन


चण्डीगढ़

 देश में कोरोनावायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से कई राज्यों ने लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी रविवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें खुले स्थान और घर के अंदर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शरीक होने वाले लोगों की संख्या को सीमित कर दिया है। साथ ही अंतिम संस्कार में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, इनडोर (घर के अंदर) कार्यक्रमों में 200 लोगों शामिल हो सकते हैं लेकिन आउटडोर (हॉल) कार्यक्रमों में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों को शरीक होने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले, गुड़गांव और फरीदाबाद के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को सीमित किया गया था।

राज्य सरकार ने कहा है, नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों के आयोजकों को जिला मजिस्ट्रेटों से अनुमति लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण मिलने के बाद ही सभा की अनुमति देंगे।

नई एसओपी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देती है। हरियाणा में शनिवार को कोविड-19 के कारण 10 मरीजों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 3,184 हो गई है। राज्य में कोरोनावायरस के 1,959 के ताजा मामले रिपोर्ट किए गए थे जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 2,96,229 पर पहुंच गई है। 

जिन जिलों में मामलों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, उनमें गुड़गांव (606), करनाल (274), फरीदाबाद (138), अंबाला (138) और कुरुक्षेत्र (124) शामिल हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 11,787 है।

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