लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज बड़ा ऐलान करते हुए इन कंपनियों के ऐसे सभी कर्मचारियों को 28 दिनों का वेतन और छुट्टी देने का आदेश जारी किया है, जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ हो. सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
यूपी के अपर मुख्य सचिव श्रम ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा बंद कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी यह आदेश लागू होगा। उन्हें भी कोविड-19 पॉजिटिव होने पर वेतन और छुट्टी दी जाएगी. इसके लिए सभी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें