शनिवार, 27 मार्च 2021

पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी है तो जरूर पढें यह खबर


लखनऊ । त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से सब कुछ तय किया गया है। इसके तहत ही ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत सदस्यों का नामांकन पत्र 150 रुपये में, प्रधान का 300 रुपये, बीडीसी का 300 रुपये और जिला पंचायत सदस्य का नामांकन का मूल्य 500 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं जमानत राशि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपये, ग्राम प्रधान के लिए 2000 रुपये, बीडीसी के लिए भी 2000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये जमा करनी होगी। इसी तरह चुनाव खर्च ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 हजार, प्रधान और बीडीसी के लिए 75-75 हजार और जिला पंचायत सदस्य के लिए डेढ़ लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। 

आयोग के आदेश के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग से हैं तो नामांकन पत्र और जमानत राशि, निर्धारित राशि की आधी धनराशि ही देनी होगी। 

नकद मिलेगा नामांकन पत्र 

त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए नामांकन पत्र नकद मूल्य देकर लिया जा सकता है। वहीं जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक अथवा ट्रेजरी में पंचायत निर्वाचन के लिए जमा होगा। आयोग ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिन व नियत समय से पूर्व जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकती है, जिसकी आरओ, एआरओ रसीद देंगे।

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