बुधवार, 17 मार्च 2021

फर्जी प्रमाणपत्र के खिलाफ तहसीलदार ने की कार्यवाही


मुजफ्फरनगर। .तहसीलदार सदर ने बताया कि जनसेवा केन्द्र संचालक शाहिद चैधरी, सहज जन सेवा केन्द्र शेरनगर के माध्यम से  राहुल नेपाल सिंह पुत्र निवासी शेरनगर, मुजफ्फरनगर के द्वारा जाति प्रमाण पत्र का आवेदन किया गया था। जनसेवा केन्द्र संचालक शाहिद चैधरी, सहज जनसेवा केन्द्र शेरनगर के माध्यम से आवेदन सं0 211330030020218 दर्ज होकर प्राप्त हुआ। इस आवेदन पर क्षेत्रीय लेखपाल की आंख्या के आधार पर प्रमाण पत्र स0 023214002143 दिनांक 12.03.2021 को जाति प्रमाण पत्र को जारी किया गया।

उन्होने बताया कि इस प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में क्षेयीय लेखपालध्राजस्व निरीक्षक द्वारा पुनः जांच कर दिनांक 15.03.2021 को अपनी आख्या प्रस्तुत की है। जांच आख्या में संज्ञान आया है कि राहुल पुत्र नेपाल सिंह ग्राम शेरनगर का निवासी नही है राहुल नेपाल सिंह पुत्र नेपाल सिंह के द्वारा फर्जी तरीके से ग्राम शेरनगर के पते के सम्बन्ध में फर्जी आधार कार्ड व ग्राम प्रधान का लैटर पैड तैयार कर जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु किया थौ राहुल नेपाल सिंह पुत्र नेपाल सिंह के द्वारा बाल्मिकी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है इसके द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र का इसके द्वारा दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना है ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र संख्या 023214002143 निरस्त किया जाना अति आवश्यक है अतः दिनांक 12.03.2021 को जारी जाति प्रमाण पत्र संख्या 023214002143 निरस्त करने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है।

अतः राहुल नेपाल सिंह पुत्र नेपाल सिंह निवासी शेरनगर, मुजफ्फरनगर के पक्ष में जारी जाति प्रमाण पत्र स0 023214002143 दिनांक 12.03.2021 एवं आवेदन स0 211330030020218 को निरस्त किया जाता है। इस जाति प्रमाण पत्र का भविष्य में किसी भी तरह का उपयोग निषेधित किया जाता है। यदि भविष्य में इस जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता के विरूद्ध सुंसंगत धाराओं में विधि के अनुकूल कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, इसके लिए प्रमाण पत्र धारक स्वयं उत्तरदायी होगा।

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