मुजफ्फरनगर । हत्यारे अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
बताया गया है कि वर्ष 2010 में अभियुक्त द्वारा वादी के लडके की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप एडीजे-07 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 75 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित अभियुक्तगण का नाम सोनू उर्फ सोहन पुत्र चमन सुनार निवासी ग्राम कूकडा थाना नई मण्डी बताया गया है।
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