मंगलवार, 9 मार्च 2021

ससुराल में पत्नी की पिटाई होने पर पति जिम्मेदार

 


नई दिल्‍ली। ससुराल में अपनी पत्‍नी की पिटाई के आरोपी व्‍यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सोमवार को कहा कि यदि ससुराल में महिला की पिटाई होती है तो उसकी चोटों के लिए मुख्‍य रूप से उसका पति जिम्‍मेदार होगा, भले ही पिटाई उसके रिश्‍तेदारों ने की हो। अदालत जिस शख्‍स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, यह उसकी तीसरी शादी थी और महिला की दूसरी।

शादी के सालभर बाद, 2018 में उन्‍हें एक बच्‍चा हुआ। पिछले साल जून में महिला ने लुधियाना पुलिस में पति और ससुराल वालों शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप था कि दहेज की बढ़ती मांगों को पूरा न कर पाने पर उसे उसके पति, ससुर और सास ने बुरी तरह पीटा।

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