बुधवार, 24 मार्च 2021

कोरोना को लेकर अब हाईकोर्ट भी सख्त

 


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के निर्देशों को कड़ाई से लागू न करने पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण व पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। पुलिस की ओर से बताया कि मास्क न पहनने वाले 1192 लोगों का चालान किया गया है जबकि एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा ने कहा सभी लोग अब भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। 

कोर्ट ने एक मार्च को पुलिस को आदेश दिया था कि सौ फीसदी मास्क अनिवार्य किया जाए। मास्क न पहनने वालों पर पेनाल्टी लगाई जाए। भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए। शादी समारोह में सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ संख्या भी नियंत्रित की जाए। स्कूल-कॉलेज में कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बताया कि छह अतिरिक्त पार्किंग स्थल खाली कराए गए हैं। उनका इस्तेमाल पार्किंग के लिए हो रहा है।

कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर से निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पीडीए व नगर निगम से जानना चाहा है कि रिहायशी एरिया में व्यावसायिक गतिविधि क्यों हो रही हैं। इसकी योजना और नियम दाखिल करने को भी कहा है। पीडीए ने बताया आजाद पार्क का जॉगिंग ट्रैक व तालाब वानिकी विभाग को दे दिया गया है। कोर्ट इसपर भी रिपोर्ट मांगी है।

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