गुरुवार, 25 मार्च 2021

बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या में उम्रकैद और 88 हजार का जुर्माना


मुजफ्फरनगर । अदालत द्वारा 6 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 88000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

शाहपुर थाने के क्राइम संख्या 696/2016 थाना शाहपुर जिला मुज़फ्फरनगर में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट न. 2   न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह द्वारा सरकार बनाम संत कुमार थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर में अभियुक्त संत कुमार को अंतर्गत धारा 302, 376,363,201 भारतीय दंड संहिता  के तहत आजीवन कारावास और 88000 रुपये का जुर्माना किया गया । जिसकी पैरवी में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाह पेश किए गए।  अभियोजन की तरफ से पैरवी विनय कुमार अरोरा विशेष लोक अभियोजक व दीपक गौतम विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बड़ी कुशलतापूर्वक पैरवी की गई । गौरतलब है कि उक्त वाद में 6 वर्ष की अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई थी ।

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