गुरुवार, 18 फ़रवरी 2021

सपा नेता मुकेश चौधरी रिंकू सिंह राही मामले में बरी


मुजफ्फरनगर। लगभग 12 साल पहले हुए तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी पर कातिलाना हमले में अदालत में आज अपने फैसले में आरोपी सपा नेता मुकेश चौधरी को बरी कर दिया गया है। उनके साथ अदालत में तीन अन्य आरोपियों को भी बरी किया है, जबकि कातिलाना हमले में शामिल रहे तीन मुख्य शूटरों के साथ ही चार आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत द्वारा आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत का फैसला आने के बाद बाइज्जत बरी हुए सपा नेता मुकेश चौधरी ने इसे सच्चाई की जीत बताते हुए खुशी जाहिर की है। इस मामले में गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट मैं सपा नेता मुकेश चौधरी पहले ही बरी हो चुके हैं। जनपद में तैनात रहे पूर्व समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही द्वारा विभागीय स्तर पर चलाए जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं अन्य छात्रवृति योजनाओं में बड़ा घोटाला उजागर किया था इसके बाद रिंकू सिंह राही पर गत 26 मार्च 2009 को शाम के समय आर्य समाज रोड पर स्थित प्लानिंग दफ्तर कॉलोनी में उनके सरकारी आवास के बाहर उस समय कातिलाना हमला हुआ था जब वह बैडमिंटन खेल कर घर लौट रहे थे। इस मामले में सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें तीन शूटरों बाबी उर्फ पंकज , अमित छोकर तथा प्रह्लाद सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

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