सोमवार, 18 जनवरी 2021

प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या :मिली उम्रकैद


मुजफ्फरनगर । प्रेमी के साथ मिल कर पति की हत्या करने वाली महिला व उसके प्रेमी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 पूनम राजपूत ने आजीवन कारावास व 70-70 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है। महिला के प्रेमी पर आर्म्स एक्ट में पांच हजार रुपए का अर्थदंड अलग से लगाया गया है।

अभियोजन की ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव कैल्लनपुर धमान निवासी विनोद पुत्र हरज्ञान ने 12 अक्टूबर 2016 को थाना पुरकाजी पर मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसका भाई पप्पू पुत्र हरज्ञान 11 अक्टूबर की रात्रि में लगभग 11 बजे दिशा शौच के लिए घर से गया था। देर रात तक भी लौट कर नही आने पर तलाश किया तो उसका शव रात्रि करीब एक बजे घर के पास गंग नहर की पटरी पर पड़ा मिला जिसकी गला काट कर हत्या की जानी प्रतीत हो रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया औरअज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने पूछताछ व संदेह के आधार पर मृतक की पत्नि बबीता व उसके कथित प्रेमी सन्तकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला सेशन्स सुपुर्द होने पर इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर 7) पूनम राजपूत की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह ने कुल 12 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत ने अभियुक्त बबीता व सन्त कुमार को पप्पू की हत्या का दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपया का जुर्माना, आईपीसी की धारा 201 में 20-20 हजार रुपया का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अभियुक्त सन्तकुमार को आर्मस एक्ट के तहत 5 हजार रूपया का जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है।

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