रविवार, 24 जनवरी 2021

यूपी में जीएसटी चोरी रोकने के लिए नयी व्यवस्था लागू


लखनऊ । उत्तर प्रदेश में जीएसटी चोरी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब श्रेणियों में बांट कर ऑडिट कराया जाएगा, जिससे जीएसटी की चोरी को आसानी से पकड़ा जा सके। आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

राज्य सरकार जीएसटी चोरी रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसीलिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। ऑडिट के लिए तीन श्रेणियों में जोनों को बांटा गया है। श्रेणी-ए में गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद प्रथम व द्वितीय, कानपुर प्रथम व द्वितीय और लखनऊ प्रथम व द्वितीय रखा गया है। श्रेणी-बी में आगरा, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद व मेरठ को रखा गया है। श्रेणी-सी में झांसी, गोरखपुर, अयोध्या, इटावा, वाराणसी प्रथम व द्वितीय और प्रयागराज को रखा गया है।

इसकी तरह करदाताओं को भी तीन श्रेणीओं में बांटा गया है। श्रेणी-ए में तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में 40 करोड़, दूसरी में 15 से 40 करोड़ और तीसरी में 15 करोड़ तक के करदाताओं को रखा गया है। श्रेणी-बी में पहली में 25 करोड़, दूसरी में 10 से 15 करोड़ व तीसरी में 10 करोड़ तक के करदाताओं को रखा गया है। श्रेणी-सी में पहली में 15 करोड़, दूसरी में 5 से 15 करोड़ और तीसरी में पांच करोड़ तक के करदाताओं को रखा गया है। ऑडिट के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के जीएसटी करदाताओं को शामिल किया जाएगा। श्रेणियों के आधार पर 12 बड़े करदाता, 18 मध्य करदाता और 30 छोटे करदाताओं को शामिल करते हुए जांच की जाएगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...