मुजफ्फरनगर । वकील समीर सैफी हत्या कांड में आरोपी सोनू उर्फ रिज़वान व शालू उर्फ अरबाज़ की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। 15 अक्टूबर 2019 को चलती कार में हत्या कर शव छिपा दिया गया था।
चर्चित समीर सैफी अधिवक्ता की हत्याकांड के आरोपी सोनू उर्फ रिज़वान व शालू उर्फ अरबाज़ की जमानत याचिका जिला जज राजीव शर्मा ने सुनवाई के बाद आज रद्द करदी है। इस से पूर्व ज़िला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने जमानत का कड़ा विरोध किया।
अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 15 अक्टूबर 2019 को कोतवाली के लद्दावाला वाला निवासी वकील समीर सैफी की चलती कार में गलाघोंट कर हत्या करने के बाद शव को सीकरी के जंगल मे दबा दिया था। इस मामले में सिंगोल अल्वी, सोनू उर्फ रिज़वान शालू उर्फ अरबाज़ दिनेश नामजद हुए थे।
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