बुधवार, 9 दिसंबर 2020

व्यापारी से लूट के आरोपी को दस साल की सजा व जुर्माना


 मुजफ्फरनगर । दुकानदार से 3लाख 70 हज़ार की लूट के आरोपी राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार को सात वर्ष की सज़ा और दस हज़ार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 2012 में थाना नई मंडी इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने लूट की थी। 

गत 3 अक्टूबर 2012 को थाना नई मंडी  इलाके में बाइक सवार 3 लुटेरों ने बैंक में 2 लाख 70  हज़ार रुपये जमा करने जा रहे दुकानदार सौरभ गोयल से तमंचे दिखाकर व आतंकित करके रकम लूट ली थी वही लूट के मामले में आरोपी राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार को सात वर्ष की सज़ा व दस हज़ार  रुपये का जुर्माना न्यायालय ने किया है मामले की सुनवाई  अपर मुखय न्यायिक  मजिस्ट्रेट फर्स्ट प्रशांत कुमार सिंह की  कोर्ट  में हुई अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी रामवतार सिंह ने पैरवी की। 

अभियोजन के अनुसार गत 3 अक्टूबर 2012 को थाना नई मंडी इलाके में पीएनबी बैंक में दो लाख 70 हज़ार रुपये जमा करने  जा रहे दुकानदार सौरभ गोयल से बाइक पर आए 3 लुटेरों ने लूट लिए थे घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान एक आरोपी के प्रकाश में आने पर राजू को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम से साढ़े सात हजार रुपये बरामद कर लिए थे।

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...