शुक्रवार, 31 जुलाई 2020

ट्रेफिक नियम तोड़ने हैं तो मोटी रकम भुगतने को तैयार रहें, नए कानून लागू


लखनऊ । उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों को लेकर भारी जुर्माने वाली नियमावली को लागू कर दिया गया है। अब दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। बिना हेलमेट अब 1 हजार रुपए जुर्माना होगा। इसी तरह पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहले 500 रुपए पहली बार और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए था। वही अब पहली बार तो 500 रुपए ही जुर्माना रहेगा तो दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा।


इसके अलावा, बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।


उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दे दी थी। अब गुरुवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। इसी तरह अधिकारी की बात नही मानने व उसके काम मे बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 था अब 2000 रुपए देना होगा। ड्राइविंग लाइसेस गलत तथ्य देने पर पहले 2500 था अब 10 हजार जुर्माना होगा। फायर एम्बुलेंस को रास्ता नही देने पर 10000 का जुर्माना होगा। वाहन का मॉडल बदले जाने और वाहन के विनियमों के उल्लंघन में निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा। मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।


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