शनिवार, 25 जुलाई 2020

31 जुलाई तक बकाया बिजली जमा ना किए तो होगी कार्रवाई


मेरठ । यदि आप बिजली विभाग के बकाएदार थे और बकाया चुकता करने के लिए आसान किस्त योजना अथवा किसान आसाम किस योजना में पंजीकरण कराया था। कोरोनावायरस संक्रमण के चलते पिछले तीन महीनों में किस्त अदा नहीं कर पाए हैं, तो 31 जुलाई तक किस्त अदा कर दें और योजना का लाभ उठाएं वरना बकायेदारों की सूची में नाम शामिल होगा और कार्रवाई होगी।
प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन के निर्देश के बाद पीवीवीएनएल अधिकारियों ने आसान किस्त योजना और किसान आसान किस्त योजना के तहत पंजीकृत ऐसे उपभोक्ताओं को सूचना देनी शुरू कर दी है, जिन्होंने पिछले 3 महीनों में पंजीकरण के बाद एक-दो किस्त ही अदा की थी और अब किस्त नहीं दे रहे। मुख्य अभियंता मेरठ एसबी यादव और अधीक्षण अभियंता एके सिंह ने बताया कि आसान किस्त योजना और थाना शान किशनी योजना में लॉकडाउन के चलते जो उपभोक्ता पिछले एक अथवा दो महीनों में अपनी किस्त जमा नहीं कर पाए हैं वह 31 जुलाई तक डयू किस्त जमा करके योजना के लाभार्थी बने रह सकते हैं। 
उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक यदि दोनों योजनाओं के लाभार्थियों ने बकाया किस्त अदा नहीं की तो वह सामान्य बकायदा की श्रेणी में आ जाएंगे और बकायेदारों की सूची में नाम दर्ज होगा। इसके बाद मैं तो ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा और बकायदा होने के नाते उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।


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